News Josh Live, 16 Oct, 2020
हरियाणा सरकार के बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों, संवैधानिक निकायों व आयोगों के कर्मचारियों के लिए बनाए जा रहे सेवा नियमों में राजकोषीय, प्रशासनिक अनुशासन व उपयुक्तता को लागू करने हेतु मुख्य सचिव कार्यालय से स्वीकृति (वेट) लेनी होगी। इस आशय के एक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।
राज्य सरकार के विभिन्न बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों, संवैधानिक निकायों व आयोग अपने स्तर पर अपने कर्मचारियों के लिए सेवा नियम फ्रेम करते हैं और कभी-कभी विलम्बित चरण या कार्योंत्तर स्वीकृति हेतू मुख्य सचिव कार्यालय से टिप्पणियां मांगते हैं।
हालाँकि, हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (एचबीपीई) बोर्डों और निगमों के प्रस्तावों की जांच करता है, फिर भी किसी विशेष बोर्ड/निगम में सृजित किए गए पदों को कभी-कभी अन्य बोर्डों/निगमों द्वारा मांग व समानता के लिए एक उदाहरण के रूप में लिया जाता है, तो राजकोषीय, प्रशासनिक अनुशासन व उपयुक्तता को कर्मचारियों के सेवा नियमों में लागू के संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा।